ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी

(अवैस उस्मानी )-Gyanvapi Masjid- वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सील किये गए वजूखाने को खोले जाने व कथित शिवलिंग का भी सर्वे कराने के साथ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच पीठ ने सुनवाई किया। समय की कमी की वजह से मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले की सुनवाई टालने की मांग किया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हिन्दू पक्ष से पूछा कि यह मामला 1992 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से नहीं सुना जा सकता, लेकिन उसका धार्मिक चरित्र क्या था यह तो देखना होगा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हिन्दू पक्ष ने खुद ही माना है कि वह मस्जिद थी। हिन्दू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की दलील का विरोध करते हुए कहा कि हमने कभी यह नहीं कहा है।

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हिन्दू पक्ष की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुल तीन याचिकाएं है जिनपर सुनवाई होनी है, जिसमे एक याचिका श्रृंगार गौरी मामले में मेंटेनेबिलिटी का मामला है, दूसरा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के मामले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी गई है, तीसरा मामला वजू टैंक की ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग वाली याचिका है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि मेन याचिका मेंटेनेबिलिटी की है अगर ये मेंटेनेबिल नही रहा तो बाकी का कोई मायने नहीं रहेगा, अब मामले की आगे की सुनवाई सोमवार को होगी।

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