Income Tax: लंबे इंतजार के बाद देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है। चुकी लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच एक ख़बर तेजी से फैल रही है वो है पॉलिटिकल पार्टियों और उनको मिले चंदे की ख़बर। कांग्रेस ने दावा किया है कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) ने उनका अकाउंट बिना किसी वजह के फ्रीज कर दिया है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों को भी टैक्स भरना पड़ता है?
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बता दें कि जिस भी व्यक्ति की इनकम 3-6 लाख तक प्रति वर्ष है, उनको अपनी आय का 5 फीसदी, जिनका इनकम 6-9 लाख रुपये प्रति वर्ष है उन्हें 10 फिसदी और 9-12 लाख रुपये प्रति वर्ष है उन्हें 15 फिसदी टैक्स सरकार को देना होता है। इसी प्रकार आय के अनुसार सरकार लोगों से टैक्स वसूल करती है। लोगों द्वारा लिए गए टैक्स को सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने ने खर्च करती है साथ उसका उपयोग देश की सुरक्षा और विकास और देश चलाने में भी किया जाता है।
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अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात करें तो उन्हें सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13ए के अनुसार इनकम पर 100% की छूट मिलती है। यानी की उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। लेकिन ये जानना भी जरुरी है कि ये छूट कुछ कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने पर ही मिलता है। अगर वो उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें भी इनकम टैक्स भरना होता है। उस शर्त में ये भी है कि कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकती है। अगर राजनैतिक दलों को डोनेशन मिलता है तो वो उस राशि को पार्टी से जुड़े कामों में ही खर्च कर सकती है इसके अलावा वो उसे बैंक में जमाकर सकती हैं।