(अवैस उस्मानी): यूपी के चित्रकूट जेल में पिछले साल हुए एनकाउंटर और यूपी में एनकाउंटर को बढ़ावा देने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश यूयू ललित की पीठ ने मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलेस्टिक एक्सपर्ट, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट कोर्ट और याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से रिपोर्ट्स पर अपना जवाब दो हफ्ते में दाखिल करने को कहा।सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए अंशु दीक्षित की पोस्टर्माटम रिपोर्ट और CFSL के आधार पर अंशु को होने वाले घावों और उसको गोलियों पर अपना जवाब दो हफ्ते में दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि चित्रकूट मामले में इंक्वायरी हुई है। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिनका एंकाउंटर चित्रकूट में हुआ, वह अपराधी थे और उनपर कई आपराधिक मामले पहले से ही चल रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य की हिंसा की नीति रोकी जानी चाहिए क्योंकि सीएम विधानसभा में एंकाउंटर को लेकर बयान देते हैं
याचिकाकर्ता वकील अनूप अवस्थी ने कहा कि न्यायिक जांच में कई तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसमें स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।।याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं और राज्य की एंकाउंटर नीति से चिंतित हूं।।याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि चित्रकूट में जिन तीन लोगों को मारा गया, वह फर्जी एंकाउंटर था, इसलिए स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता वकील अनूप अवस्थी ने कहा कि अंशु के पास एक गन थी और उसपर 24 राउंड गोलियां चलाई गई जिनमें AK 47 से चली गोलियां भी शामिल है।
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बता दें पिछले साल चित्रकूट जेल में शार्प शूटर अंशु दीक्षित और पश्चिम के कुख्यात बदमाश मुकीम काला और पूर्वांचल के अपराधी मेराज अहमद के बीच गैंगवॉर हो गया था। जिसमें अंशु दीक्षित ने 9MM की पिस्टल से मुकीम काला और मेराज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं उसने पांच बंदियों को बंधक भी बना लिया। तत्काल पुलिस फोर्स के साथ PAC मौके पर पहुंची तो अपराधी अंशु दीक्षित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए अंशु दीक्षित को वहीं मार गिराया था।